धनबाद: भोजपुरी सिंगर सह बीजेपी लीडर फर्जी टीडीएस इनकम टैक्स रिटर्न भरने के तीन अलग-अलग केस में दो-दो साल की सजा सुनायी गयी है. धनबाद में बुधवार को अवर न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की कोर्ट ने भोजपुरी सिंगर को इनकम टैक्स रुल्स की धारा 277 में दोषी पाकर दो-दो वर्ष कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
कोर्ट ने सिंगर को हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक बेल दी. उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997-98 में भरत शर्मा के खाता में जमा राशि 19760 रुपये थी, जबकि क्लेम 37634 रुपये, वर्ष 1998-99 में जमा राशि 4500 रुपये और क्लेम 79260 रुपये, वहीं वर्ष 1999-2000 में जमा राशि 15000 व क्लेम एक लाख तीन हजार रुपये दर्शाया गया था. इनकम टैक्स अफसर शशि रंजन ने जनवरी 2005 में सीओ केस 3/05, सीओ केस 05/05 व सीओ केस 7/05 दर्ज कराया था.